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ऑनर किलिंग मामले में पांच दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील, मुख्य आरोपी बरी

चेन्नई, 22 जून (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने 2016 के चर्चित उडुमलपेट शंकर ऑनर किलिंग मामले में पांच दोषियों की मौत की सजा काे सोमवार को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और मुख्य आरोपी (लड़की के पिता) को सभी आरोपों से बरी कर दिया ।
गौरतलब है कि अनुसूचित जाति (एस) के एक युवक वी शंकर ने थेवर (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय की लड़की सी कौशल्या के साथ शादी की थी जिसके कारण 13 मार्च 2016 को उडुमलपेट में उसकी हत्या कर दी गई थी। वी शंकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था और उसने अपने कॉलेज की सहपाठी सी कौशल्या से शादी की थी।
न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण और एम निर्मल कुमार की पीठ ने मामले में दोषियों की तरफ से दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। पीठ ने इस दौरान मामले में तीन आरोपियों को बरी किये जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
पीठ ने मुख्य आरोपी बी चिन्नास्वामी (कौशल्या के पिता) को आपराधिक साजिश रचने समेत आरोपों से बरी कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने बी चिन्नास्वामी और पांच अन्य दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। पीठ ने आदेश दिया है कि बी चिन्नास्वामी को जेल से रिहा किया जाये और अगर उसकी तरफ से किसी तरह की जुर्माना राशि दी गई हो तो उसे लौटा दिया जाये।
पीठ ने निचली अदालत के अन्नालक्ष्मी (कौशल्या की मां) और दो अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने पांच दोषियों की मौत की सजा को बदलकर उन्हें न्यूनतम 25 वर्ष के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
तिरुप्पुर के प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने मामले में इन छह लोगों को मौत की सजा सुनाई थी।
इस बीच तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है कि वह मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेगी। मामले में आज मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राज्य सरकार के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।
वकील ने मीडिया से कहा, “आश्वयक अनुमति मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।”
प्रियंका जितेन्द्र
वार्ता
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