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पिता-पुत्र की हिरासत में मौत:20 लाख रु की सहायता

चेन्नई, 24 जून (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने तूतीकोरिन जिले में न्यायिक हिरासत के दौरान पिता-पुत्र की हुई मौत को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेशों तथा मजिस्ट्रेट से जांच रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाते हुए दोनों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बुधवार को घोषणा की।
श्री पलानीस्वामी ने यहां जारी बयान में पिता-पुत्र की गिरफ्तारी के बाद हुई घटनाक्रम को याद करते हुए कहा कि दोनों की मौत को लेकर मजिस्ट्रेट से जांच जारी है तथा उच्च न्यायालय ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने विशेषज्ञों की टीम से दोनों का पोस्टमार्टम कराने तथा इसका वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है तथा मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होनी है।
उन्होंने कहा कि मामले की निगरानी खुद न्यायालय कर रही है तथा इसके आदेशों के अनुरूप पिता-पुत्र की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक वीडियों कांफ्रेंस के जरिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। इसके अलावा पिता-पुत्र की मौत के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है तथा सतान्कुलम के पुलिस निरीक्षक को अनिवार्य प्रतीक्षा में भेज दिया गया है।
संजय.श्रवण
वार्ता
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