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ओमप्रकाश एवं अमनमणि को जवाब पेश करने के लिये मिली मोहलत

नैनीताल, 25 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी एवं उनके सहयोगियों के मामले में उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) ओमप्रकाश और विधायक अमनमणि की ओर से जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत सभी को दस दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।
देहरादून निवासी उमेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ में आॅनलाइन सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, विधायक अमनमणि त्रिपाठी, प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), डीएम देहरादून को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के एसीएस को भी व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गोपाल के वर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में जिलाधिकारी देहरादून एवं डीजीपी रतूड़ी की ओर से जवाब पेश किया गया। जिलाधिकारी के ओर से कहा गया है कि विधायक अमनमणि एवं उनके अन्य सहयोगियों को देहरादून के अपर जिलाधिकारी की ओर से पास जारी किये गये हैं। हालांकि अदालत उनके इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आयी। अन्य पक्षकारों ने अदालत से जवाब पेश करने के लिये दस दिन की मोहलत मांगी है। इसके बाद अदालत ने सभी को दस दिन के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले में सुनवाई सात जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार इस मामले में दोषियों को बचाना चाहती है। एसीएस ओमप्रकाश की ओर से अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही भारत सरकार की गाइड लाइन का उल्लंघन कर आरोपी विधायक एवं अन्य लोगों को बदरी-केदार धाम की यात्रा के लिये पास जारी किये गये। इसके लिये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी स्वर्गीय आनंद सिंह के पितृकर्म का बहाना बनाया गया है। जो कि गलत है।
उल्लेखनीय है कि विधायक अमनमणि अपनी यात्रा को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। लाॅकडाउन के दौरान कर्णप्रयाग पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया था और अमनमणि एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ बिजनौर जनपद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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