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आॅनलाइन शिक्षा के नाम पर सभी छात्रों से शुल्क नहीं वसूल पायेंगे स्कूल

नैनीताल, 03 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड में आॅनलाइन शिक्षा के नाम पर विद्यालय सभी विद्यार्थियों से शुल्क वसूल नहीं कर पायेंगे। सिर्फ वही विद्यार्थी शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) भुगतान करेंगे जो आॅनलाइन शिक्षा ले रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने शुक्रवार को देहरादून निवासी जपिंदर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजयबीर पुंडीर ने दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि शिक्षा सचिव की ओर से 22 जून को एक शासनादेश जारी कर कहा गया कि जो स्कूल एवं विद्यालय आॅनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं वह विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क वसूल कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश को चुनौती दी गयी और कहा गया कि सरकार के इस आदेश का लाभ लेकर अधिकांश स्कूल अभिभावकों को भारी शुल्क जमा करने के लिये बाध्य कर रहे हैं। आॅनलाइन पढ़ाई के लिये अधिकांश अभिभावकों के पास उपयुक्त साधन, ज्ञान एवं अनुभव उपलब्ध नहीं हैं। श्री पुंडीर ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर कहा है कि सिर्फ वही छात्र-छात्रायें शिक्षण शुल्क जमा कर सकते हैं जिन्हें आॅनलाइन शिक्षा मिल रही है।
श्री पुंडीर ने कहा कि अदालत ने इस मामले की निगरानी के लिये सभी जिलों में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही अदालत ने जनहित याचिका का पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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