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उत्तराखंड में अब पर्यटकों को क्वारंटीन होना जरुरी नहीं

देहरादून 08 जुलाई (वार्ता) वैश्विक महामारी कोरोना काल में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों तथा पर्यटन से जुडे हित धारकों और कार्मिकों के लिए एक प्रसन्नता वाली खबर है।
अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटक यदि कोविड-19 नेगेटिव हैं और इसकी रिपोर्ट उनके पास है तब वह बगैर क्वॉरेंटाइन हुए प्रदेश में बिना रोक टोक भ्रमण कर सकेंगे। लेकिन वे चार धाम यात्रा नहीं कर सकेंगे। यह यात्रा फिलहाल सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए ही उपलब्ध होगी।
राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार देर शाम जारी एक विज्ञप्ति में कहा,"उत्तराखंड देवभूमि में अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों का स्वागत है। उम्मीद है प्रत्येक पर्यटक कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर राज्य में प्रवेश करेंगे और राज्य के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का आनंद लेंगे। इससे राज्य में किसी प्रकार के संक्रमण के खतरे को निषिद्ध किया जा सकेगा और राज्य के पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा।"
मंत्री की इस विज्ञप्ति के बाद, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों को कोविड19 टेस्ट संबंधी रिपोर्ट स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड करनी होगी। साथ ही उन्हें राज्य में भ्रमण करते समय अनिवार्य रूप से इस रिपोर्ट को अपने साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि जिन पर्यटकों द्वारा कोविड-19 टेस्ट नहीं कराया गया है, वो न्यूनतम सात दिन की होटल बुकिंग करवाने की दशा में राज्य में प्रवेश कर सकेंगे और सात दिन पश्चात वह राज्य में किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकेंगे। प्रथम सात दिनों तक वे होटल परिसर में रह सकेंगे। इसका तातपर्य ऐसे लोग होटल में क्वारेंटीन रहेंगे।
सचिव ने आगे कहा कि होटलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिन से कम की बुकिंग करने वाले अतिथियों ने आईसीएमआर अधिकृत प्रयोगशाला से आरटी-पीसीआर टेस्ट पिछले 72 घंटो में करवाया है और उनका कोविड-19 परीक्षण निगेटिव पाया गया हो। उन्होंने बताया कि अंतर्जनपदीय पर्यटकों को राज्य में कहीं भी आने-जाने की छूट होगी परंतु इसके लिए उनके द्वारा अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाना होगा।
नये दिशानिर्देशो के बारे में विवरण देते हुए पर्यटन सचिव श्री जावलकर ने बताया कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए आये उत्तराखण्ड व अन्य राज्यों से आये हुए मेहमानों को कोरेंटिन नहीं होना होगा।हालाकि उनके साथ यह शर्त होगी कि विवाह के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। इन सभी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हस्ताक्षरित कर जमा करना होगा। शादी समारोह आयोजित करने वाले होटल अथवा बैंकट हॉल स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सूचित करेंगे तथा थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्हें अपने कर्मचारियों तथा आगंतुकों का डेटाबेस अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा।
सं, शोभित
वार्ता
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