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तेलंगाना : न्यायालय ने सचिवालय में इमारतों को तोड़ने के काम पर जारी रोक बढ़ाई

हैदराबाद ,13 जुलाई (वार्ता) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुराने सचिवालय परिसर में इमारतों को तोड़ने के काम पर जारी रोक को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
उच्च न्यायालय ने गत शुक्रवार को तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) के उपाध्यक्ष पी एल विश्वेशवर राव की ओर से दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पुराने सचिवालय परिसर में इमारतों को तोड़ने के काम को रोकने के निर्देश दिए थे। श्री राव ने अपनी याचिका में कहा था कि सचिवालय परिसर में इमारतों को तोड़ने का काम आपदा प्रबंधन कानून और महामारी अधिनियम कानून का उल्लंघन है।
न्यायालय ने राज्य के महाधिवक्ता को पुराने सचिवालय परिसर में इमारतों को तोड़ने के कैबिनेट के फैसले का विस्तृत ब्यौरा बंद लिफाफे में उसके सामने पेश करने के आदेश दिए हैं।
अदालत में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामें में कहा गया है कि सचिवालय परिसर में इमारतों को तोड़ने के काम के लिए सभी नियमों का पालन किया गया है।
दरअसल, सरकार सचिवालय में पुरानी इमारतों को हटाकर नयी इमारतों के साथ नये सचिवालय परिसर का निर्माण करना चाहती है। सरकार की इस योजना के विरोध में कई संगठनों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के नये सचिवालय परिसर का निर्माण करने में कानूनी रूप से कोई कमी नहीं है। न्यायालय ने यह कहते हुए 29 जून को सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
रवि जितेन्द्र
वार्ता
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