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हाई कोर्ट ने विजयन के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

कोच्चि 22 जुलाई (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ जांच की मांग करने वाली एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री विजयन और अन्य लोगों के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सोना तस्करी मामले की जांच कर रही है और वह इस मामले के प्रत्येक पहलू की जांच कर सकती है। साथ ही न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में हस्तक्षेप करने से भी साफ इनकार कर दिया।
केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि एनआईए ने सोना तस्करी मामले की जांच शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि एनआईए मामले की जांच कर रही है इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि मामले में विशेष जांच के आदेश दिये जाने की काई जरूरत नहीं है।
प्रियंका.संजय
वार्ता
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