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हरिद्वार के भुआपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के निर्देश

नैनीताल, 11 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के भुआपुर चमरवाल गांव में विकास कार्यों में बाधक बन रहे अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को राज्य सरकार को कार्रवाई करने तथा तीन सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने भुआपुर निवासी मुलिकराज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिये।
याचिका में कहा गया है कि गांव में अतिक्रमण के चलते विकास कार्य बाधक हो रहे हैं तथा नालियों का निर्माण नहीं होने और बरसात का पानी घरों में घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जिला प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच करवायी गयी और रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि हुई है।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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