Saturday, Apr 20 2024 | Time 19:17 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


पांड्या मामला:गृह सचिव को अवमानना मामले में नोटिस जारी

नैनीताल 14 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थनगरी हरिद्वार के अखिल भारतीय गायत्री परिवार के प्रमुख डा. प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी शैलबाला पांड्या के खिलाफ तथाकथित दुराचार तथा उत्पीड़न के मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में सोमवार को प्रदेश के गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। अदालत ने गृह सचिव से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही अमल में लायी जाये।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अदालत में याचिकाकर्ता और वकील विवेक शुक्ला की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अगुवाई वाली युगलपीठ ने इसी साल 23 जून, 2020 को एक आदेश जारी कर सरकार को निर्देशित किया था कि पूरे प्रकरण की छह सप्ताह के अंदर जांच कर आरोपपत्र अदालत में पेश करें लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक जांच पूरी नहीं की है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिस इस मामले की शुरू से ही लापरवाही बरत रही है। श्री शुक्ला ने बताया कि अदालत ने मामले को सुनने के बाद प्रदेश के गृह सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही अमल में लायी जाये।
डा. पांड्या और उनकी पत्नी शैलबाला पांड्या पर छत्तीसगढ़ की एक महिला की ओर से इसी साल मई में यौन शोषण व उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उत्पीड़न की शिकार महिला की ओर से इस मामले में दिल्ली में मामला दर्ज कराया गया है। महिला का आरोप है कि वर्ष 2010 में जब वह शांतिकुंज स्थित गायत्री परिवार आश्रम में रसोई परिचारिका के रूप में काम करती थी तब डा. पांड्या एवं उनकी पत्नी शैलबाला ने कथित रूप से उसका यौन शोषण व उत्पीड़न किया। दिल्ली पुलिस की ओर से मामले को जांच के लिये हरिद्वार पुलिस को भेज दिया गया था।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
image