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हिरासती मौत: आरोपी इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज

मदुरै 17 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने व्यापारी पी जयराज और उसके पुत्र जे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले में गिरफ्तार सतनकुलम थाना के निलंबित इंस्पेक्टर एस श्रीधर की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति वी भारतीदसम ने जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस मामले की जांच जारी है।
इससे पूर्व मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने श्रीधर की जमानत याचिका का विरोध किया।
पीड़ित जयराज की पत्नी, सेल्वारानी, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की है, ने श्रीधर को जमानत देने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चूंकि आरोपी एक पुलिस अधिकारी है, इसलिए आशंका है कि जमानत पर छूटने पर वह गवाहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करे।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने न्यायालय को बताया कि आठ सितंबर को पिता-पुत्र के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए और उन्हें श्रीधर की उपस्थिति में पुलिसकर्मियों द्वारा सतनकुलम थाना में प्रताड़ित किया गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जयराज और बेनिक्स के शरीर पर कई चोटों के निशान हाेने के बारे में बताया गया है और मौतों का कारण गंभीर चोट बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, जयराज के शरीर पर 17 चोटों के निशान पाए गए, जबकि बेनिक्स के शरीर पर 13 चोटों के निशान पाए गए।
तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआईडी पुलिस ने हिरासत में मौतों के सिलसिले में सतनकुलम थाना के 10 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था।
राज्य सरकार ने 29 जून को हिरासत में हुई मौतों के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।
संजय आशा
वार्ता
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