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हिंदू मुन्नानी के संस्थापक गोपालन का कोरोना वायरस से निधन

चेन्नई, 30 सितंबर (वार्ता) हिंदू मुन्नानी के संस्थापक राम गोपालन का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण बुधवार को यहां निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
मुन्नानी के प्रदेश अध्यक्ष कडेस्वरा सी सुब्रमणियम ने उनके निधन की जानकारी दी। कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद उन्हें कुछ दिनों पहले पोरूर के श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। पहली रिपोर्ट में उनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई लेकिन दूसरी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गयी।
श्री गोपालन ने आज शाम 1615 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल की पुरानी बीमारी थी और इसके लिए हर छह महीने पर परामर्श लिया करते और प्राय: भर्ती भी हो जाते थे।
वर्ष 1984 में उग्रवादियों के हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद वह पूरी तरह उबर गये।
श्री गोपालन का जन्म 19 सितंबर 1927 में तत्कालीन तंजावुर जिले के सिरकाझी गांव में हुआ था। महज 18 वर्ष की उम्र में एएमआईई से डिप्लोमा करने के बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गये थे। वह बिजली विभाग की नौकरी को छोड़ पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक बन गये। इतना ही नहीं जब 1948 और 1975 के दौरान जब आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया तब उन्होंने केवल अपने बूते राज्य में संगठन के कार्यक्रमों को जारी रखा।
आरएसएस की विचार धारा पर चलते हुए श्री गोपालन ने वर्ष 1980 में हिंदू मुन्नानी की स्थापना की।
हिंदू मुन्नानी विनायक चतुर्थी के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। इस त्योहार पर संगठन की ओर से राज्य में हर साल एक लाख से अधिक मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक रूप से आयोजित करने की अनुमति नहीं दी।
मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी और विधानसभा में विपक्ष के नेता एम के स्टालिन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
संजय.श्रवण
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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