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केरल उच्च न्यायालय ने ‘लाइफ मिशन प्रोजेक्ट’की जांच जारी रखने के दिए निर्देश

कोच्चि,01 अक्टूबर (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह त्रिशूर जिले के वाडक्कांचरी में ‘लाइफ मिशन प्रोजेक्ट’ में चल रही जांच जारी रखे।
केरल सरकार को उस वक्त झटका लगा जब न्यायमूर्ति वी जी अरुण की एकल पीठ ने प्रोजेक्ट में चल रही सीबीआई जांच को रोकने की मांग ठुकराते हुए अंतरिम फैसला सुनाने से मना कर दिया।
सरकार ने अदालत में कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए आरोप राजनीतिक मंशा से प्रेरित हैं और इसमें किसी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। सरकार की ओर से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए वरिष्ठ वकील के वी विश्वनाथन ने कहा कि सरकार केवल आवास परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के लिए परियोजना में शामिल थी और किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन से जुड़ी नहीं थी।
इस परियोजना का मकसद केवल गरीबों को आवास मुहैया कराना है। इसके लिए धनराशि यूएई रेड क्रेसेंट ने प्रदान की है। इस परियोजना में कोई विदेशी मदद नहीं ली गई है।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि गड़बड़ी का पता लगाने के लिए परियोजना में जांच आवश्यक थी। सीबीआई ने अपना पक्ष रखा कि कैसे एक पार्टी जो इस मामले में आरोपी नहीं है, वह अदालत से जांच रद्द करने की मांग कर सकती है?
इसके बाद अदालत ने सीबीआई को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए।
शुभम.श्रवण
वार्ता
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