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महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड मामले में डीपी यादव को फिलहाल राहत नहीं

नैनीताल 05 अक्टूबर (वार्ता) चर्चित महेन्द्र सिंह भाटी हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व सांसद व बाहुबली नेता डीपी यादव को आज राहत नहीं मिल पायी है और उच्च न्यायालय अब उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
पूर्व सांसद डीपी यादव की ओर से उच्च न्यायालय से मेडिकल ग्राउंड पर शार्ट टर्म जमानत प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने फिलहाल डीपी यादव को राहत नहीं दी है और सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिये टाल दी।
इसी प्रकार इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त पाल सिंह उर्फ पाला को भी अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। याची की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। याची की ओर से कहा गया कि वह 14 साल से जेल में बंद है। अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई 15 अक्टूबर के लिये टाल दी।
दोनों महेन्द्र सिंह भाटी हत्याकांड में जेल में बंद हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत की ओर से दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। दादरी (गाजियाबाद) के तत्कालीन विधायक महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या दिसंबर 1992 में दादरी रेलवे क्रासिंग पर कर दी गयी थी।

सं.जतिन
वार्ता
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