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मद्रास हाई कोर्ट के हत्यारोपी फ्रांसिस को दी अंतरिम जमानत

मदुरै 17 अक्टूबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने पुलिस हिरासत के दौरान हत्या के आरोप में निलंबित पुलिसकर्मी एक्स थॉमस फ्रांसिस को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शनिवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। फ्रांसिस के पिता का शुक्रवार को देहांत हो गया था।
फ्रांसिस थूथुकुडी जिले के सतनकुलम पुलिस थाने से संबद्ध 10 पुलिसकर्मियों में से एक है, जिन्हें व्यापारी पी. जयराज और उनके बेटे जे.बनिक्स की हिरासत में मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में लोगों के आक्रोश के बाद पुलिसकर्मी थॉमस को निलंबित कर दिया गया था। थॉमस के पिता की शुक्रवार की मृत्यु हो गई थी और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसे तीन दिन अंतरिम जमानत दी गई है।
न्यायाधीश अब्दुल कुद्दोज ने 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर अपराह्न तक फ्रांसिस को अंतरिम जमानत इस शर्त के साथ दी है कि वह जमानत अवधि के दौरान दस बजे थुथुकुडी जिले के मेगनानापुरम पुलिस थाने में पेश होंगे। इसके अलावा न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि फ्रांसिस को पुलिस के एस्कॉर्ट के खर्च को वहन करना होगा तथा उन्होंने पुलिस को विचाराधीन कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
इससे पहले मदुरै बेंच ने एक अक्टूबर को फ्रांसिस की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। उल्लेखनीय है कि सतनकुलम पुलिस थाने के पुलिसकर्मी व्यापारी जयराज और बेनिक्स को लॉकडाउन नियमों के तहत मोबाइल की दुकान ज्यादा देर तक खोलने पर पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी। इस मामले में उनके के खिलाफ उसी दिन प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। पुलिस हिरासत के दौरान बाप-बेटे के साथ प्रताड़ना के कारण दोनों की थाने में ही मौत हो गई थी।
जतिन, उप्रेती
वार्ता
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