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मेडिकल दाखिले में सरकारी विद्यालय के छात्रों के आरक्षण पर राज्यपाल की मंजूरी

चेन्नई, 30 अक्टूबर (वार्ता) सरकार विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की चिकित्सा की पढ़ाई के लिए मेडिकल दाखिले में 7.5 प्रतिशति क्षैतिज आरक्षण देने संबंध विधेयक को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
इसके साथ ही यह कानून राज्य भर में लागू हो गया।
राज्य सरकार ने गुरूवार को इस सबंध में एक आदेश जारी किया था और एक दिन बाद राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी ।
राजभवन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि श्री पुरोहित ने राज्य में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी विद्यालयों के छात्रों को प्राथमिकता के आधार प्रवेश देने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है।
राजभवन की ओर से बताया गया कि श्री पुरोहित ने इस संबंध में 26 सितंबर को पत्र लिख कर सॉलिसिटर जनरल से इस संबंध में कानूनी राय मांगी थी और गुरुवार को उनकी राय मिलने के बाद राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की।
इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी ने श्री पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवन की जयंती के मौके पर रामनाथपुरम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल पर विधेयक को मंजूरी प्रदान करने में देर करने का आरोप लगाया था।
संतोष जितेन्द्र
वार्ता
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