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धोखाधड़ी मामले में आईयूएमएल विधायक गिरफ्तार

कसारगोड 07 नवंबर (वार्ता) भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने मंजेश्वरन से पार्टी के विधायक एम सी कमरुद्दीन से इस्तीफा देने को कहा है वहीं राज्य अपराध शाखा ने शनिवार को फैशन गाेल्ड ज्वेलरी समूह (जिसके मालिक भी विधायक ही हैं) से जुड़ी धोखाधड़ी के कई मामलों में उन्हें (कमरूद्दीन को) गिरफ्तार कर लिया।
श्री कमरूद्दीन उक्त ज्वेलरी समूह के अध्यक्ष भी हैं। उनपर आरोप है कि उनके समूह ने सैकड़ों निवेशकों से करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है।
इस समूह के सहयोगियों में मुस्लिम शार्गिद पूकाेया थंगल भी हैं।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि समूह के प्रबंध निदेशक थंगल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज सुबह विधायक से हुई पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। उन्हें धोखाधडी एवं बेइमानी के चार अलग-अलग दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार को विधायक की गिरफ्तारी से दूरी बनाए रखने के लिए गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आभूषण समूह और कामरुद्दीन सहित इसके प्रवर्तकों के खिलाफ विभिन्न थानों में 115 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
लोगों को लीग के नेता और धार्मिक विद्वान में विश्वास तथा आस्था थी जिसके कारण लीग समर्थकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने समूह में निवेश किया था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि समूह ने संपत्ति बेची थी और अन्य जगहों पर पुनर्निवेश किया था।
इस मामले की जांच की कमान संभालने वाले एएसपी विवेक कुमार के मुताबिक पुलिस ने विधायक को निवेशकों को धोखा देने का दोषी पाया है। समूह में और अधिक निवेश किए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि जांच दल धन के हस्तांतरण की भी जांच कर रहा है।
मामले में विधायक की संलिप्तता के परिणामस्वरूप, आईयूएमएल नेतृत्व ने सितंबर की शुरुआत में संयुक्त डेमोक्रेटिक फ्रंट के कासरगोड जिला कमिटी के चेयरमैनशिप से कमरुद्दीन को हटा दिया था।
आईयूएमएल नेतृत्व ने विधायक को देनदारियों और उनके अर्जित धन का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था। पार्टी ने विधायक को निवेशकों को वापस कर मामलों को निपटाने के लिए छह महीने का समय दिया था।
संजय, उप्रेती
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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