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उत्तराखंड के छह शहरों में आतिशबाजी पर रोक

नैनीताल 11 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड के छह शहरों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। इन शहरों में ग्रीन क्रेकर्स के अलावा अन्य आतिशबाजी पर पूरीतरह रोक रहेगा। ग्रीन क्रैकर्स भी मात्र दो घंटे ही जलाये जा सकेंगे।
उत्तराखंड शासन की ओर से इस आशय का आदेश बुधवार को जारी किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के क्रम में वायु प्रदूषण एवं कोविड महामारी को ध्यान में यह प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रूद्रपुर एवं काशीपुर के नगरीय क्षेत्रों में केवल ग्रीन केकर्स की ही बिक्री की जा सकेगी।
सिर्फ आठ से दस बजे तक दो घंटे ही पटाखे जलाये जा सकेंगे। छठ पूजा पर भी पटाखे जलाने की समय सीमा छह से आठ बजे तक ही रखी गयी है। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में सूचना जारी कर दी गयी है और आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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