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बच्चे की बलि मामले में दो को आजीवन कारावास

केंद्रापारा 12 नवंबर (वार्ता) ओडिशा में केंद्रापारा की एक अदालत ने एक बच्चे की बलि देने के मामले में सेना के सेवानिवृत जवान और तांत्रिक समेत दो लोगों को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
केंद्रापारा के जिला सत्र न्यायाधीश वासुदेव पांडा ने मामले की सुनवाई के बाद यह सजा सुनायी। उन्होंने दोनोंं अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार जेना ने कहा कि दोनों आरोपियों ने 13 अप्रैल 2015 को मानव बलि के लिए एक आठ साल के बच्चे की गर्दन काट कर हत्या कर दी थी। उस दिन महा विश्व संक्रांति के पारगमन समय की पूर्व संध्या थी जो जादू टोना में महारत हासिल करने और वांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दिन माना जाता है।
दोनों आरोपियों की पहचान बैरागी उर्फ बैकुंठ दास (43) एवं मुन्ना उर्फ चौधरी अविनाश दास (53) के तौर पर की गयी। अविनाश तांत्रिक एवं सेना का सेवानिवृत्त जवान है। वह महार रेजिमेंट के साथ काम करता था। दोनों ही अभियुक्त गोखपाडा गांव के निवासी हैं तथा जिस बच्चे की बलि दी गयी वह भी उसी गांव में रहता था। बच्चे का नाम राजकिशोर नायक उर्फ राजू था।
दोनों आरोपियों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपने नृशंस अपराध की स्वीकारोक्ति भी की।
संजय
वार्ता
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