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हाईकोर्ट ने कोटद्वार के मेयर को हटाये जाने की मांग खारिज की

नैनीताल, 18 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी को राहत देते हुए उनके हटाये जाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके अलावा सरकार को कोटद्वार में चिह्नित अतिक्रमण के खिलाफ दो महीने के अंदर कार्यवाही अमल में लाये जाने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता मुजीब नैथानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ की अगुवाई वाली युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोटद्वार नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी पर अतिक्रमण का आरोप है। जांच में इसकी पुष्टि हो गयी है लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में नहीं ला रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि यह म्यूनिसिपल एक्ट 1959 की धारा 16, 24, 25 एवं 25 अ एवं उत्तराखंड राज्य संशोधन की उपधारा 14(ट) का उल्लंघन है। इसलिये म्यूनिसिपल एक्ट की धारा-16 के तहत मेयर के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जाये। उन्हें पद से हटाया जाये।
प्रतिवादी हेमलता की ओर से अदालत को बताया गया कि इस प्रकरण में सरकार की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने उसका यथोचित जवाब दे दिया है। इसलिये याचिकाकर्ता की मांग खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी के अधिवक्ता वीवीएस नेगी और डाॅ. कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया है।
इसके अलावा अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अतिक्रमण के खिलाफ दो महीने के अंदर कार्यवाही अमल में लाये।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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