राज्य » अन्य राज्यPosted at: Nov 20 2020 9:15PM अभिनेत्री हमले मामले में निचली अदालत के फैसले को बदला नहीं जा सकताकोच्चि 20 नवंबर (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कहा कि अभिनेत्री हमले के मामले में निचली अदालत को बदला नहीं जा सकता है और सरकार तथा शिकायतकर्ता अभिनेत्री द्वारा दायर की गई दलीलों को खारिज किया जाता है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई फिर शुरू हो सकती है। न्यायमूर्ति वीजी अरुण की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमे के लिए अदालत बदलना एक गलत मिसाल कायम हो सकती है। निचली अदालत और अभियोजन पक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि अदालत का दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण रहा है और जांच के दौरान उसे मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। अभिनेत्री और सरकार ने याचिका दायर कर मांग की कि मामले की सुनवाई किसी दूसरी अदालत में स्थानांतरित की जानी चाहिए। अभिनेत्री और सरकार ने निचली अदालत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा कि जब अदालत में उसे परेशान किया और कोर्ट ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया और वह इससे पूरी तरह टूट गयी है।अभिनेत्री ने कहा कि डिफेंस काउंसिल के 20 अधिवक्ताओं ने उस पर हमला किया और उसने यह भी आरोप लगाया कि अदालत ने उसका यह महत्वपूर्ण बयान दर्ज नहीं किया। सरकार ने अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन किया।उप्रेती, रवि वार्ता