Friday, Apr 19 2024 | Time 07:11 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


काशीपुर कोऑपरेटिव बैंक में तीन करोड़ के गबन के मामले में हाईकोर्ट में मांगे दस्तावेज

नैनीताल, 24 नंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर के महुआ खेड़ा गंज स्थित को-आपरेटिव बैंक में तीन करोड़ रुपये के तथाकथित गबन के मामले में सरकार, काशीपुर थाना प्रभारी से जवाब मांगा है एवं बहुद्देशीय दक्षिणी काशीपुर किसान सेवा सहकारी समिति से सभी खाताधारकों के दस्तावेज चार सप्ताह के अंदर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामले को अकरम अली की ओर से चुनौती दी गयी है। इस प्रकरण की सुनवाई मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा है कि महुआ खेड़ा गंज स्थित कोआपरेटिव बैंक में तत्कालीन प्रबंधक रईस अहमद की ओर से तीन करोड़ रुपये का गबन किया गया है। खाताधारकों द्वारा जब इसकी शिकायत प्रबंध निदेशक (एमडी) से की गई तो एमडी ने आरोपी प्रबंधक को एनओसी जारी कर दी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पुलिस की ओर से भी मैनेजर को क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद सरकार ने एमडी को बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और सभी खातों की आडिट भारतीय रिजर्व बैंक से कराई जाए ताकि गबन पर से पर्दा उठ सके।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने बताया कि अदालत ने मामले को सुनने के बाद समिति को निर्देश दिया है कि सभी खाताधारकों के दस्तावेज अदालत में पेश किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाताधारकों के खातों में पैसे जमा हुए कि नहीं। मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
More News
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

see more..
image