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ईओ को अवमानना के मामले में नोटिस जारी

नैनीताल 26 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खटीमा नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) को अवमानना नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की युगल पीठ ने खटीमा शहर में अतिक्रमण के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को नोटिस जारी किया। अदालत का मानना है नगरपालिका के ईओ की ओर से पेश शपथपत्र में कमी पायी गयी है। अदालत ने पाया है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है।
अधिशाषी अधिकारी की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया है कि 400 अतिक्रमण हटा लिए गए हैं जबकि 60 अतिक्रमण अदालत के आदेश के चलते नहीं हटाये जा सके हैं। यहां यह भी बता दें कि 18 जून, 2018 को तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की ओर से अदालत में अतिक्रमण हटाने को लेकर अंडरटेकिंग दी गई थी लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
उच्च न्यायालय के स्वत: संज्ञान लेने के बाद नगर पालिका हरकत में आयी और रातोंरात अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अमल में लायी गयी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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