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आरोपी अध्यापक को हाईकोर्ट से मिली राहत

नैनीताल 26 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटाबाग राजकीय इंटर कालेज (जीआईसी) में तैनात राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के अध्यापक भवतोष भट्ट को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार विगत 13 नवंबर को कोटाबाग में 12वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्र के पिता ने 19 नवम्बर को एनसीसी अध्यापक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए कहा कि अध्यापक के चलते हैं उनके पुत्र ने आत्महत्या की है।
यह भी कहा कि आत्महत्या से एक दिन पहले 12 नवम्बर को एनसीसी अध्यापक भवतोष भट्ट ने फोन कर कहा कि कल तुम एनसीसी की ड्रेस स्कूल में जमा कर दो और तुम्हे निलंबित किया जाता है। अध्यापक ने यह भी कहा कि तुमने देशभक्ति से सम्बंधित कविताओं की रचना स्वयंं न करके गूगल से कॉपी की है।
इसलिए दोषी अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही की जाय। राजस्व पुलिस की ओर से अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अध्यापक की ओर से उच्च न्यायालय की शरण ली गई।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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