राज्य » अन्य राज्यPosted at: Nov 26 2020 6:10PM महाकुंभ में कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाबनैनीताल, 26 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों और अतिरिक्त उपायों को लेकर दो दिसंबर तक हलफनामा के माध्यम से जवाब पेश करे।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ की अगुवाई वाली पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगले साल 21 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के मद्देनजर आवश्यक है कि संक्रमण को रोकने के विशेष उपाय किये जाएं।अदालत ने कोरोना महामारी को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बुधवार को ये निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति गुरुवार को मिली है। कोविड-19 महामारी को लेकर सचिदानंद डबराल, दुष्यंत मैनाली और राजेंद्र आर्य द्वारा अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।विगत 23 सितंबर को अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि कोविड अस्पतालों, संगरोध केंद्रों और संक्रमित लोगों के उपचार और सुविधाओं की स्थिति की जांच के लिए सभी 13 जनपदों में निगरानी समितियों गठित की जाएं और ये निगरानी समितियां सुविधाओं के संबंध में हर सप्ताह रिपोर्ट पेश करेंगी।रवीन्द्र, उप्रेतीवार्ता