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कांग्रेस-द्रमुक सरकार ने शराब पर कोविड कर वापस लेने का फैसला किया

पुड्डुचेरी, 30 नवंबर (वार्ता) केन्द्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी में कांग्रेस-द्रमुक सरकार ने शराब पर लागू कोविड कर को वापस लेने का फैसला किया है और उपराज्यपाल किरण बेदी के पास इसकी स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गयी है।
गौरतलब है कि केन्द्रशासित प्रदेश में इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह से कोविड लॉकडाउन के मद्देनजर शराब, अरक और ताड़ी की दुकानें बंद की गयी थी। केन्द्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील की घोषणा के बाद उपराज्यपाल बेदी ने यहां तमिलनाडु से लोगों की यहां आने वाली भीड़ को रोकने के लिए शराब पर कोविड कर लागू करने के बाद शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी।
इसके अनुसार आईमएफएल पर 25 और अरक पर 20 फीसदी कर लगाया गया था और ताडी पर कोई कर नहीं लगाया गया था।
पुड्डुचेरी में कम से कम 920 ब्रांडों की शराब को बेचा जा रहा है और जिसमें से 154 बांडों को पुड्डुचेरी और तमिलनाडु में बेचा जा रहा है। यहां इन 154 ब्रांडों को तमिलनाडु की कीमत के आधार पर बेचा गया जिससे पुड्डुचेरी में शराब की बिक्री में कमी आयी है।
शुरुआत में हालांकि मई से अगस्त तक शराब पर कोविड कर लागू किया गया था और जिसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था।
मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव सहित अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने सरकार को राजस्व के रूप में शराब में कर जारी रखने का सुझाव दिया जिसे बढ़ाया भी गया था । कुछ मंत्रियों ने इसे वापस लेने पर जोर दिया था क्यों शराब की बिक्री में काफी कमी आयी थी। लेकिन बैठक में अंत तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
इस दौरान रविवार को एक बार फिर से बैठक हुई जिसमें शराब पर लगे कोविड कर को वापस लेने का फैसला किया गया और इससे जुड़ी फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि थोक और खुदरा डीलरों के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट बढ़ाने का भी फैसला किया गया था और इन मामलों की भी फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गयी हैं।
उप्रेती जितेन्द्र
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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