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‘विश्वनाथ अयोग्य, उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता’

बेंगलुरु, 30 नवंबर (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एमएलसी ए एच विश्वनाथ अयोग्य है और उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता है तथा यदि मुख्यमंत्री उनके नाम की सिफारिश मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं तो राज्यपाल को इस पर विचार करना चाहिए।
भाजपा नेता आर शंकर और एन नागराज को मंत्री बनने की मंजूरी दे दी गई है जब से वे विधान सभा के लिए चुने गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की युगलपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा, “राज्यपाल ए एच विश्वनाथ की अयोग्यता पर विचार करेंगे, जबकि शंकर और नागराज के मामले में अयोग्यता समाप्त हो गई क्योंकि वे विधान सभा के लिए चुने गए थे, अगर मुख्यमंत्री उन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त करने के लिए सिफारिश करते हैं।”
राम.संजय
वार्ता
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