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गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान मार्च अंत तक करने के निर्देश

नैनीताल, 01 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मामले में हरिद्वार स्थित धनश्री एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड चीनी मिल को निर्देश दिया है कि आगामी 31 मार्च, 2021 तक किसानों के बकाया का भुगतान करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ की अगुवाई वाली पीठ ने ये निर्देश विगत 19 नवंबर को हरिद्वार निवासी नितिन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए हैं लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई है। इससे पहले चीनी मिल की प्रबंध निदेशक (एमडी) श्रेया साहनी की ओर से उच्च न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से किसानों के बकाया भुगतान के लिए अदालत से 31 मार्च, 2021 तक का समय मांगा गया। अदालत ने एमडी के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए 31 मार्च, 2021 तक का समय दे दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी तक किसानों के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे पहले अदालत ने पिछली सुनवाई को हरिद्वार के जिला अधिकारी एवं रिसीवर को निर्देश दिया था कि वह मिल में मौजूद चीनी के स्टाक की जांच कर उसकी नीलामी कर करे और प्राप्त धन को पृथक बैंक अकाउंट में जमा करे।
याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि मिल की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों का कुल 217 करोड़ रूपये के बकाये का भुगतान होना है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि मिल में मौजूद चीनी खराब भी होती जा रही है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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