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हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक बत्रा के अवैध माॅल को ढहाने के आदेश दिए

नैनीताल, 24 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में गुरुवार को रूड़की के कांग्रेस विधायक प्रदीप बत्रा के अवैध माॅल को गिराने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा है कि हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) अवैध निर्माण के खिलाफ दो हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय मेें प्रस्तुत करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ की अगुवाई वाली पीठ ने रूड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2017 में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि कांग्रेस विधायक और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से रुड़की के तीन सिविल लाइंस रोड पर अवैध माॅल का निर्माण किया जा रहा है। यह नजूल भूमि पर बनाया गया है। नगर निगम की ओर से भी अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गयी है।
यह भी कहा गया प्राधिकरण की ओर से 10 सितम्बर 2015 को निर्माण पर प्रतिबंध लगाने और सीलिंग के आदेश जारी किये गये थे लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माण धड़ल्ले से चलता रहा और वहां पर माॅल संचालित हो रहा है।
दूसरी ओर प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि उन्होंने इसके लिये स्वीकृति ली है। एचआरडीए के समक्ष कंपाउंडिंग के लिये भी आवेदन किया है लेकिन प्राधिकरण की ओर से आज न्यायालय को साफ साफ बताया गया कि कंपाउंडिंग से संबंधित प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। प्राधिकरण के समक्ष अब कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है। न्यायालय ने इस पर सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि सीलिंग के आदेश की अवहेलना करके कैसे अवैध निर्माण चलता रहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शोभित सहारियां ने कहा कि इसके बाद न्यायालय ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करें। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अवैध निर्माण को 10 सितम्बर 2015 की स्थिति में लाया जाये।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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