राज्य » अन्य राज्यPosted at: Dec 24 2020 9:10PM हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में रेलवे के डीआरएम, स्टेट ऑफिसर को अवमानना नोटिसनैनीताल, 24 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में न्यायालय के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर रेलवे के राज्य अधिकारी (स्टेट आफिसर) विवेक कुमार और इज्जतनगर बरेली के क्षेत्रीय उपप्रबंधक (डीआरएम) आशुतोष पंत को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की ओर से ये निर्देश गुरुवार को हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये गये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि न्यायालय ने 21 नवम्बर 2019 को आदेश पारित कर रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि हल्द्वानी स्थित गफ्फूरबस्ती में हुए अतिक्रमण के मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायें। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि रेलवे के इज्जतनगर कार्यालय में 4365 मामले लंबित हैं और रेलवे की ओर से एक भी मामले का निपटारा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट की ओर से कहा गया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की ओर से 2016 में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि गौला नदी पर अवैध खनन हो रहा है और इससे नुकसान हो रहा है। रेलवे की भूमि पर मौजूद अतिक्रमणकारी अवैध खनन कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने नौ नवम्बर 2016 को आदेश पारित कर अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिये थे। इसके बाद अतिक्रमणकारियों की ओर से इस आदेश को देश की उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी। शीर्ष अदालत ने मामले पर रोक नहीं लगाते हुए अतिक्रमणकारियों को तीन सप्ताह की मोहलत दी थी।इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से 2019 में उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने 21 नवम्बर 2019 को आदेश जारी कर कहा था कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनकर 31 मार्च 2020 तक आवश्यक कार्यवाही अमल में लायें। रवीन्द्र, उप्रेतीवार्ता