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हाईकोर्ट का अभिभावक संघ की मांगों को छह सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश

नैनीताल, 24 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को पंतनगर कैम्पस स्कूल अभिभावक संघ की मांगों का निराकरण छह सप्ताह के भीतर करने निर्देश दिए हैं ।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की पीठ ने गुरवार को स्कूल अभिभावक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति एवं स्कूल के संरक्षक को अभिभावक संघ की मांगों को छह सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। अभिभावक संघ की मांग कोरोना काल की ट्यूशन फीस नियमानुसार लेने, विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को विज्ञापन शर्तों के मुताबिक वेतन भत्ते देने, सरप्लस शिक्षकों को हटाने, स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को उचित शैक्षणिक माहौल देने सहित कई मांगे शामिल हैं। इन्ही मांगों के सम्बंध में गत 30 सितंबर को स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ के बीच विवाद हुआ था।
इसके बाद कुलपति ने पिछले दिनों कैम्पस स्कूल अभिभावक संघ को भंग कर वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया था । जिसके खिलाफ अभिभावक संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है ।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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