राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jan 10 2021 10:03PM पंजाब में फंसे बंधुआ मजदूर के मामले में हाईकोर्ट सख्तनैनीताल, 10 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पंजाब के पटियाला में फंसे 28 बंधुआ मजदूरों के मामले में गंभीर रूख दिखाते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी से पूछा है कि इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र चैहान व न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की युगलपीठ ने दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल गोरना की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह गुरूवार को ये निर्देश जारी किये थे। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई है।याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पंजाब के पटियाला जनपद के राजपुरा तहसील में हरिद्वार जनपद के आठ परिवार ईंट भट्टे में बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें 10 पुरूष व 18 बच्चे शामिल हैं। याचिकाकर्ता की ओर से हरिद्वार के जिलाधिकारी को बंधुआ मजदूरों की रिहाई के संबंध में कदम उठाने के लिए पिछले साल दिसंबर में प्रत्यावेदन सौंपा गया लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अदालत ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस मामले की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने उनसे यह भी पूछा है कि इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं तो क्यों कोई कदम नहीं उठाए गए ? इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को सुनिश्चित है। सं, शोभितवार्ता