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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

अगरतला, 12 जनवरी (वार्ता) त्रिपुरा की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सरकारी अभियोजक अरेबेंदु देब ने मंगलवार को बताया कि राज्य के ढलाई जिले के अम्बासा की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को वर्ष 2014 में पत्नी की हत्या के आरोपी 48 वर्षीय पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत के अपर सत्र और जिला न्यायाधीश धीमान देववर्मा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी समीर मुंडा पर 10 हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया है।
समीर ने अपने दो पुत्रों की अनुपस्थिति में पत्नी पंचमी मुंडा को आग के हवाले कर दिया था। पीड़िता ने मरने से पहले दिए गए अपने बयान में घटना के बारे में बताया था जिसमें 14 गवाहों के बयान भी सुनवाई के दौरान अदालत में दर्ज किये गये थे।
उप्रेती.श्रवण
वार्ता
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