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मेघालय में मंत्री के भाई को अवैध कोयला खनन मामले में मिली अंतरिम जमानत

शिलॉन्ग, 04 फरवरी (वार्ता) मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य के आबकारी मंत्री किरमेन शायला के भाई बाइसन शायला को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी, जो कथित रूप से अवैध कोयला खनन में शामिल थे। अवैध कोयला खनन के कारण पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में पिछले माह छह कोयला श्रमिकों की मौत हो गयी थी।
कोयले के अवैध खनन के मामले में बाइसन शायला के अलावा उनके एक मित्र टिउफिल शादाप के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय से बुधवार को ही गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गयी।
एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता (बी शायला) की ओर से गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने की याचिका दायर की गयी थी।
बाइसन शायला और शादाप पर पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दिएंश्लालू गांव के पास सोरकारी में अवैध कोयला खनन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिसमें 21 जनवरी को असम के छह प्रवासी कोयला खनिकों की मौत हो गयी थी।
आदेश में कहा गया है, “यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता उक्त संदर्भित घटना में कहीं भी शामिल नहीं है ... हालांकि, पुलिस उक्त मामले के संबंध में उनकी तलाश में आयी थी जिससे आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।”
अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को अदालत के समक्ष मामले की केस डायरी पेश करने का भी निर्देश दिया, जो इस बात का सबूत प्रदान करेगा कि याचिकाकर्ता मामले में शामिल है या नहीं।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस शर्त पर अंतरिम जमानत देने की अनुमति दी कि वे फरार नहीं होंगे तथा सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसने आरोपियों को आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी मुकर्रर की है।
यामिनी
वार्ता
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