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एससी-एसटी भूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल 08 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) की भूमि का दाखिल खारिज नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सोमवार को हरिद्वार निवासी अशोक कपिल की हरिद्वार के एससी और एसटी समाज के लोगों द्वारा अपनी भूमि का 143 करवाने के बावजूद प्रशासन की ओर से दाखिल खारिज दायर नहीं किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि प्रशासन द्वारा दाखिल खारिज करने के बदले में संबद्ध लोगों से एक शपथ पत्र लिया जा रहा है कि जिसमें उल्लेख किया गया है कि इस भूमि का दुरूपयोग नहीं करेंगे, जो कि गलत है और जब भूमि का 143 कर लिया गया है तो दाखिल खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि अन्य जिलों में 143 करने के बाद दाखिल खारिज किया जा रहा है।
सं राम
वार्ता
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