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उत्तराखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार से जवाब-तलब

नैनीताल, 09 फरवरी (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य में उधमसिंहनगर के बाजपुर में पिछले वर्ष 30 दिसम्बर को दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिसकर्मी को फंसाये जाने के मामले में राज्य सरकार से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने आरोपी सिपाही और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार और विपक्षियों से जबाव पेश करने को कहा है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को वारदात संबंधी वीडियो क्लिप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैैं।
याचिका में कहा गया है कि बाजपुर में एक दुकानदार गौरव रोहिला की संदिग्ध मौत हो गयी थी। आरोप है कि पुलिस की गाड़ी से कुचलने सेे दुकानदार की मौत हुुई। इस मामले में पुलिस कर्मी प्रवीण कुमार तथा अन्य दो गौरव राठौर और जीवन कुमार पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि दुकानदार ने मुफ्त में सिगरेट और गुटखा देने से मना कर दिया तो नाराज पुलिस कांस्टेबल तथा उसके साथियों ने गौरव को कार से कुचल दिया , जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में भारी बवाल हो गया और उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मामले में स्वयं को निर्दोष बताते हुये सिपाही प्रवीण कुमार और गौरव राठौर ने याचिका दायर कर इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) समेत अन्य एजेंसियों से कराए जाने की मांग की है । याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस मामले में उनका नार्को टेस्ट हो चुका है जिसमें उनकी रिपोर्ट विपरीत आई है । याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तिथि मुकर्रर गयी है।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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