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उत्तराखंड के थानों में शिकायती पत्र देने पर अब मिलेगी रिसीविंग

देहरादून 20 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड के सभी थानों में अब शिकायत कर्ता को उसकी शिकायत सुनने के साथ ही, पावती (रिसीविंग) भी दी जायेगी।
राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने शनिवार को सभी जिला पुलिस प्रमुखों को यह अभूतपूर्व आदेश जारी कर दिये। उन्होंने प्रार्थना पत्र रिसीविंग की पद्धति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सभी जिला प्रभारियों को प्रत्येक थाने पर गठित महिला हेल्प डेस्क को यह जिम्मेदारी देने के लिए भी निर्देशित किया है। महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मी न केवल थाने में आने वाले हर आगंतुक, शिकायतकर्ता और पीड़ित को अटेंड करेंगे बल्की उनसे प्रार्थना पत्र रिसीव कर उन्हें उसकी रिसीविंग भी देंगे।
अपनी कार्यशैली से लोकप्रिय होते जा रहे श्री कुमार ने बताया कि प्रत्येक थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क रिसेप्शन सेंटर के रुप में काम करेगा। जिसमें रिसेप्शन रुम के अनुसार आगुन्तक अथवा शिकायतकर्ता और पीड़ित के लिए उचित सुविधाएं जैसे बैठने के लिए सहज व सुगमता पूर्ण व्यवस्था आदि होगी। उन्होंने बताया कि महिला हैल्प हेस्क में नियुक्त कर्मचारी करुण व सरल स्वभाव वाले होंगे तथा पीड़ित, दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलपूर्वक व्यवहार करेंगे। यदि कोई पीड़ित/शिकायतकर्ता अपने साथ लिखित प्रार्थना पत्र नहीं लाया है तो उन्हें स्टेशनरी भी उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने बताया कि महिला हेल्प हेस्क में नियुक्त कर्मचारी प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्र सूचनाओं को एक रजिस्टर में अंकन करेंगे, जिसे प्रतिदिन थाना प्रभारी द्वारा, 15 दिवस में क्षेत्राधिकारी द्वारा, 30 दिवस में पुलिस अधीक्षक द्वारा व प्रत्येक तिमाही/आकस्मिक रूप से जनपदीय प्रभारी द्वारा चैक किया जायेगा।
डीजीपी ने बताया कि हेल्प डेस्क कर्मचारी द्वारा जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा थाना प्रभारी द्वारा कर्तव्यपालन में लापरवाही बरते जाने पर जवाबदेही तय करते हुये सम्बन्धित के विरूद्व जनपदीय प्रभारी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
सं.संजय
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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