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सिंगोली-भटवाड़ी परियोजना मामले में केन्द्र सरकार को सौंपें प्रत्यावेदन: न्यायालय

नैनीताल, 24 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला को रूद्रप्रयाग स्थित सिंगोली-भटवारी पन बिजली परियोजना के मामले में केन्द्र सरकार के समक्ष नया प्रत्यावेदन सौंपने और केन्द्र सरकार को दो महीने के अंदर निर्णय लेने के निर्देश जारी किये हैं।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बेंगुलुरू के पूर्व सहायक प्रोफेसर झुनझुनवाला की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चैहान तथा न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की युगलपीठ में आज सुनवाई हुई। याचिका में मानकों के कथित उल्लंघन पर सवाल उठाये गये हैं।
अदालत ने हालांकि शुरूआत में ही याचिका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि परियोजना को लेकर जितने बिन्दु याचिकाकर्ता की ओर से उठाये गये हैं उन सभी का समाधान तथा निर्णय केन्द्र सरकार को करना है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रत्यावेदन पर कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को पुनः नया प्रत्यावेदन सौंपने और केन्द्र सरकार को इस प्रत्यावेदन पर दो महीने में निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं। दूसरी ओर परियोजना के निर्माण तथा वाणिज्यिक संचालन को लेकर लार्सन एवं टूब्रो कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और कुछ समय में उत्पादन शुरू हो जायेगा।
याचिकायकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि तय समय के अंदर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। पर्यावरण स्वीकृति खत्म होने के बावजूद निर्माण कार्य किया गया है जो कि गलत है और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। कंपनी की ओर से मछलियों तथा जलीय जीवों के लिये तय प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है जिससे उनके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है।
सं. संतोष
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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