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मानव अधिकारों से संबंधित मामले त्वरित गति से निपटायें: बिष्ट

नैनीताल, 20 मार्च (वार्ता) सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वी के बिष्ट ने शनिवार को मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।
श्री बिष्ट ने शनिवार को नैनीताल जनपद के मानव अधिकारों से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु बैठक में यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में ही समस्या का निदान हो जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा की अगर कोई व्यक्ति समस्या या शिकायत लेकर आता है तो उसकी समस्या एवं शिकायतों को पूरी शालीनता से सुना जाये और उचित निस्तारण किया जाये।
उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार न किया जाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पर्यटन सीजन में होटलों के फुल होने पर पर्यटकों को बजून, ज्योलीकोट के स्थान पर कालाढुंगी एवं रानीबाग में रोक कर ही नैनीताल की स्थिति की जानकारी दी जाये और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी अवगत कराया जाये।
उन्होंने निर्देश दिये कि रात्रि में आने वाले पर्यटकों के लिए रूसी बाईपास पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये और आधारभूत सुविधाऐं भी उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सीजन में रूसी बाइपास एवं नारायण नगर में वाहनों को रोकने की दिशा में इन स्थानों से प्रभावी सटल सेवा उपलब्ध करायी जाये।
इस मौके पर जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में आयोग से सम्बन्धित 42 मामलों में से 24 मामलों को निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष 18 मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जायेगा। उन्होंने शहर में पार्किंग व्यवस्था हेतु किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का जनपद में पूर्ण अनुपालन कराया जायेगा।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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