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रेलवे की अतिक्रमित भूमि सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

नैनीताल 24 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रेलवे को निर्देश दिया है कि अतिक्रमित भूमि की सर्वे और सीमांकन रिपोर्ट अदालत में पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चैहान की अगुवाई वाली पीठ ने हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को ये निर्देश जारी किये। नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से आज अदालत में अपर जिलाधिकारी पेश हुए। रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया कि रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमित भूमि का संयुक्त रूप से सर्वे व चिन्हीकरण किया गया है। उसी के बाद 4365 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किये गये।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट की ओर से बताया गया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि सात अप्रैल से पहले सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करें।
याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2016 में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि हल्द्वानी स्थित गौला नदी में अवैध खनन हो रहा है और इससे रेलवे की भूमि को नुकसान हो रहा है। रेलवे की भूमि पर मौजूद अतिक्रमणकारी अवैध खनन कर रहे हैं। अदालत ने नौ नवम्बर 2016 को आदेश पारित कर अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिये थे।
इसके बाद अतिक्रमणकारियों की ओर से इस आदेश को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी। शीर्ष अदालत ने मामले पर रोक नहीं लगाते हुए अतिक्रमणकारियों को तीन सप्ताह की मोहलत दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2019 में दुबारा प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अतिक्रमण के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने 21 नवम्बर 2019 को आदेश जारी कर कहा था कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनकर 31 मार्च 2020 तक आवश्यक कार्यवाही अमल में लायें।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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