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एसीएफ भर्ती मामला : पीसीसीएफ को हाईकोर्ट ने किया तलब

नैनीताल, 25 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए आगामी 12 अप्रैल को प्रदेश के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किये हैं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चैहान की अगुवाई वाली खंडपीठ में हुई। प्रकरण के अनुसार उत्तराखंड के वन क्षेत्राधिकारी संघ की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से सहायक वन संरक्षक के 45 पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिये 30 जुलाई 2019 को विज्ञप्ति जारी की गयी।
याचिकाकर्ता संघ की ओर से कहा गया कि प्रदेश में सहायक वन संरक्षक के 90 पद खाली हैं। इनमें से 45 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जबकि 45 पद प्रमोशन से भरे जाने हैं। सरकार की ओर से सीधी भर्ती के पदों के लिये आवेदन मांगे गये हैं जिससे प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों के चक्रानुक्रम पर असर पड़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गयी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप तिवारी की ओर से कहा गया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने प्रदेश के पीसीसीएफ को 12 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र, रवि
वार्ता
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