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निजी स्कूल छात्रों से फीस वसूल सकेंगे, सरकार ने दी हरी झंडी

नैनीताल, 25 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड के निजी स्कूल विद्यार्थियों से पढ़ाई के बदले फीस (शुल्क) वसूल कर सकेंगे। सरकार की ओर से स्कूलों को इसकी हरी झंडी दे दी गयी है। सरकार की ओर से यह बात गुरुवार को उच्च न्यायालय में कही गयी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण से जुड़ी सभी याचिकाओं को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चैहान की अगुवाई वाली पीठ में उधमसिंह नगर के निजी स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने विगत 22 मार्च को शासनादेश जारी कर फीस के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि निजी स्कूल छात्र-छात्राओं से शुल्क वसूल कर सकेंगे।
मामले के अनुसार रेड रोज कान्वेंट स्कूल व उधमसिंह नगर एसोसिएशन आॅफ इंडिपेेंडेंट स्कूल्स की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि सरकार की ओर से चार फरवरी को एक शासनादेश जारी कर कक्षा छह से आठ व कक्षा नौ व ग्यारह की कक्षाओं के भौतिक संचालन के निर्देश दिये गये हैं लेकिन शुल्क (फीस) के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।
इसके बाद अदालत ने विगत 17 मार्च को सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। इसी के जवाब में आज सरकार की ओर से यह बात कही गयी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता टीए खान व संदीप तिवारी ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।
रवीन्द्र, रवि
वार्ता
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