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हाईकोर्ट ने देहरादून में नदी तटों पर अवैध प्लाटिंग को रोकने के दिये आदेश

नैनीताल, 08 अप्रैल (वार्ता) देहरादून में नदी तटों और नालों-खालों पर अतिक्रमण कर हो रहे रोपण के मामले में उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सख्त रूख अख्तियार करते हुए देहरादून-मंसूरी विकास प्राधिकरण को तीन हफ्ते में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा और साथ ही जिलाधिकारी को मौके मुआयना कर अतिक्रमण पर रोक लगाने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने देहरादून के अजय नारायण शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नदी तटों पर अतिक्रमण जारी है। नदी के किनारे की भूमि को बंजर भूमि में तब्दील कर अतिक्रमण किया जा रहा है।
इस मामले में देहरादून-मंसूरी विकास प्राधिकरण की ओर से आज अदालत में रिपोर्ट पेश नहीं की गयी जिसे अदालत ने बेहद गंभीरता से लिया और सख्त नाराजगी व्यक्त की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि अदालत ने प्राधिकरण को अंतिम मौका देते हुए तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं।
श्री नेगी ने बताया कि अदालत ने देहरादून के जिलाधिकारी को भी निर्देश दिये कि वह मौके पर जांच कर अतिक्रमण एवं अवैध रोपण पर रोक लगाये।
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