राज्य » अन्य राज्यPosted at: Apr 12 2021 11:10PM ईएसआईसी के पूर्व अधिकारी को चार वर्ष की कठोर कारावासकोयम्ब्टूर 12 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के पूर्व सहायक सी कृष्णा मोहन को चार वर्ष की कठोर कारावास तथा 1.20 लाख जुर्माने की सजा सुनायी है। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया था। आरोपी कृष्ण मोहन पर आरोप था कि वह होसुर स्थित ईएसआईसी शाखा कार्यालय में यूडीसी के रूप में काम करते समय ईएसआई लाभार्थियों की ओर से प्रस्तुत दावा राशि का दुरुपयोग किया तथा राशि को उसने अपने तथा अपनी मां के खाते में धोखे से जमा कर लिया। जांच के बाद सीबीआई ने आरोपी कृष्ण मोहन के खिलाफ उक्त अपराध के लिए तीन आरोपपत्र दायर किए गए। कृष्ण मोहन पर लगभग 12 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए।मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया तथा उसे सजा सुनायी। संजयवार्ता