Friday, Apr 19 2024 | Time 02:32 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


कोरोना: सचिवालय कर्मियों के लिये नए दिशानिर्देश जारी

देहरादून 14 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण विभिन्न उच्च अधिकारियों और कार्मिकों के संक्रमित होने के बाद बुधवार को शासन ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मानकों के अनुसार, कार्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। कार्यालय में खुले और सुरक्षित बाहर से मंगाए खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना किया जाए। उन्हें अनुमान्य अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
निर्देशों के अनुसार, खांसते और छीकते समय अपने मुंह व नाक में रुमाल से ढके। खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालय में ना बुलाया जाए। सरकारी कार्यालयों अथवा सभागार में बैठक या समारोह आदि का आयोजन ना किया जाए। संभव हो तो बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही उपयोग किया जाएगा। कैंटीन द्वारा चाय, कॉफी, पानी आदि के लिए डिस्पोजल कप का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यालय के दरवाजे को खुला रखा जाए, ताकि दरवाजे को बार-बार छूना ना पड़े।
मुख्य सचिव की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारी व कर्मचारी पानी की बोतल, चाय, मग अपने घर से ही लाए जाएं। सरकारी कार्यालय में मास्क और फेस कवर का अनिवार्यता प्रयोग किया जाएगा। सरकारी परिसरों में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट का सेवन और थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए और उसे यह भी देखना होगा कि उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों में कोई कोविड-19 से ग्रसित तो नहीं है।
निर्देशित किया गया है कि सरकारी ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी अपने पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से रखें और कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मी को चेकिंग के समय पहचान पत्र दिखाएं। सरकारी ऑफिस के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की पूर्ण व्यवस्था की जाए। बैठने की जगह दो कुर्सी के बीच दूरी कम से कम 06 फीट होनी चाहिए। प्रत्येक परिसर कार्यालय वेटिंग रूम विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। कार्यालय में भीड़ भाड़ बिल्कुल न की जाए। विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष कार्यालयों के खुलने बंद होने का समय पर विचार करें, ताकि परिसर के अंदर व बाहर भीड़ ना हो। किसी भी प्रकार के एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाए। एयर कंडीशनर व पंखों की साफ-सफाई व लिफ्ट में लगे पंखों की साफ सफाई और रखरखाव किया जाए।
गाइड लाइन के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाना जरूरी है। सभी एंट्री पॉइंट पर, सीढ़ियां, रेलिंग, गलियारों और कुर्सियों समेत सभी जगहों पर हफ्ते में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से स्प्रे करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक दिन कम से कम 2 बार सैनेटाइजर किया जाए। पानी की टंकी को पूर्ण रूप से स्वच्छ और कीटाणु रहित रखा जाए। सभी सरकारी कार्यालयों में वाटर फिल्टर की सर्विस अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा पीने के पानी की शुद्धता की जांच भी करवाई जाए। सभी सरकारी कार्यालयों के प्रवेश पर हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉस उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जाए।
सं.संजय
वार्ता
More News
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

see more..
image