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तमिलनाडु में कोरोना के मद्देनजर नए प्रतिबंध लागू

चेन्नई 26 अप्रैल (वार्ता) तमिलनाडु में काेरोना संक्रमितों के प्रतिदिन 15 हजार से अधिक मामले सामने आने पर सरकार ने सोमवार सुबह से नए प्रतिबंध लागू कर दिए।
राज्य में 20 अप्रैल से रात्रि कर्फ्यू शुरू किया गया था और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जो इस वर्ष पहली बार लगाया गया है।
नए प्रतिबंध के अनुसार महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल को बंद रखने को कहा गया है और एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र नहीं हो सकेंगे।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि सभी बड़ी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी आज से बंद रहेंगे, जबकि दवाई की दुकानों सब्जी और किराने की दुकानों को हमेशा की तरह खोलने की अनुमति दी गयी है। व्यावसायिक परिसरों में हालांकि सब्जी और किराने की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में एक समय में 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ बिना एसी के खोलने की अनुमति है।
राज्य सरकार ने आज से राज्य भर में ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून और नाई की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और रेस्तरां, होटल, मेस और चाय की दुकानों से घर के लिए भोजन ले जाने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा सभी मंदिरों, मस्जिदों और चर्च पूजा के स्थानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिराें में पूजा केवल मंदिर के पुजारी ही करेंगे।
राज्य में वैवाहिक समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है जबकि अंतिम संस्कार में 25 लोग की शामिल हो सकेंगे।
राज्य में पुड्डुचेरी को छोड़कर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों से आने लोगों के लिए ई-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। जबकि निजी और सरकारी बसों को केवल बैठने की क्षमता के साथ बसें चलाने की अनुमति दी गयी है तथा टैक्सी और ऑटो में चालक के अलावा तीन व्यक्तियों काे वाहन में बैठाने की अनुमति दी गयी है।
उप्रेती
वार्ता
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