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उत्तराखंड में लाकडाउन लगाने मामले में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल 19 मई (वार्ता) उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सम्पूर्ण लाकडाऊन या कर्फ्यू लगाये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
देहरादून बार एसोसिएशन के पत्र का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में बुधवार को इस मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल व सचिव अनिल कुमार शर्मा की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अन्य हिस्सों के मुकाबले देहरादून में सबसे अधिक मामले आ रहे हैं।
अन्य छोटे प्रदेशों की अपेक्षा उत्तराखंड में मृत्युदर अधिक है। कोरोना संक्रमण को रोकने में केन्द्र व राज्य सरकारें नाकाम रही हैं। देहरादून में कई अधिवक्ता कोरोना महामारी के शिकार हो चुके हैं। बाजारों में भीड़भाड़़ है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं। यदि सम्पूर्ण लाकडाऊन या पूर्ण कर्फ्यू नहीं लगता तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण और बढ़ने की संभावना है। पत्र में सरकार को आवश्यक निर्देश देने की मांग की गयी है।
मामले को सुनने के बाद अदालत ने सरकार से इस मामले में दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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