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त्रिपुरा में पुलिस की मदद के लिए कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति

अगरतला, 29 मई (वार्ता) त्रिपुरा सरकार ने हरेक आठ जिलों एवं पुलिस मुख्यालय के लिए एक कानूनी सलाहकारों को वार्षिक नवीकरणीय अनुबंध पर नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि हत्या, बलात्कार, आर्थिक अपराधों तथा भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस का जांच, आरोपपत्र दाखिल करने और अदालती प्रक्रियाओं में उचित मार्गदर्शन किया जा सके।
कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि कानूनी सलाहकार को अदालतों में आपराधिक मामलों के संचालन में पांच साल का अनुभव होना चाहिए। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के विभाग के सेवानिवृत्त कानूनी अधिकारियों को भी पदों के लिए योग्य माना जाएगा। अनुभव के प्रमाण पत्र के रूप में आवेदकों को पांच निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों के साथ इसे पेश करना चाहिए, जहां उन्होंने एक प्रमुख वकील की भूमिका निभाई थी।
अधिसूचना के अनुसार जिला स्तर के कानूनी सलाहकारों को एक लाख रुपये की समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा, जबकि पुलिस मुख्यालय के कानूनी सलाहकार का वेतन 1.5 लाख रुपये के साथ-साथ एक वर्ष में अधिकतम 15 दिनों का अवकाश भुगतान के साथ होगा।
कानूनी सलाहकारों नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और निजी प्रैक्टिस के किसी भी अधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियुक्त व्यक्ति किसी भी मामले को नहीं लेने के लिए शपथ के लिए बाध्य होंगे।
संजय.श्रवण
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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