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हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो अभियुक्त 25 साल बाद बरी

नैनीताल, 01 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन अभियुक्तों में से दो को ठोस साक्ष्यों के अभाव में पच्चीस साल बाद बरी कर दिया है। तीसरा अभियुक्त जमानत पर है।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने 15 जून को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाया गया। यह मामला 15 अगस्त, 1996 का है जिसमें रूड़की निवासी अकरम की हत्या कर दी गयी थी।
मृतक के भतीजे अफजल की ओर से गंग नहर थाने में मामला दर्ज कर कहा गया कि वह और उसके चाचा अकरम अपनी दुकान बंद कर रात करीब 7:45 बजे वापस अपने घर सखनपुर आ रहे थे। उनके पीछे दो अन्य लोग अब्बास और इरशाद भी अपने स्कूटर से आ रहे थे उसकी भी अपील कोर्ट में विचाराधीन है। घर से कुछ दूरी पहले अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चला दी। उसके चाचा की मौत हो गयी। पीछे से आ रहे अब्बास और इरशद ने आरोपियों को पहचान लिया।
पुलिस ने जांच के बाद छह लोगों के खिलाफ धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान नफीस, इस्लाम, सलीम को गवाहों ने पहचान लिया। जबकि दो अन्य आरोपी जिसमें एक मुज्जफरनगर जेल में है जबकि दूसरे आरोपी की रुड़की जेल में 1997 में मौत हो गयी। अब्बास को निचली अदालत ने पहले ही रिहा कर दिया।
निचली अदालत ने तीनों अभियुक्त नफीस, सलीम और इस्लाम को 2013 आजीवन कारावास की सजा सुनाई । तीनों अभियुक्तों द्वारा इस आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी। इन दोनों की अपीलों पर अदालत ने 15 जून को अंतिम सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था और आज दोनों को ठोस साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
अदालत ने इस मामले में 2013 से अब तक लगभग 35 बार सुनवाई की जबकि 88 साल के इस्लाम की अपील अभी अदालत में विचाराधीन है। वह जमानत पर चल रहा है। अब्बास के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है। उस पर आरोप है कि उसी ने पैंसे देकर अकरम की हत्या कराई है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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