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महिला न्यायिक अधिकारी उत्पीड़न मामला: आरोपी अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने के निर्देश

नैनीताल, 13 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार की एक महिला न्यायिक अधिकारी को प्रताड़ित करने के मामले में दायर आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को आरोपी अधिवक्ता नवनीत तोमर को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की अदालत में आज इस मामले की सुनवाई हुई। विगत 09 जून को अदालत ने आरोपी अधिवक्ता को आपराधिक अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जाये।
महिला अधिकारी की ओर से 24 मई को एक पत्र के माध्यम से इस प्रकरण को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। आरोप है कि अधिवक्ता नवनीत तोमर की ओर से महिला अधिकारी को न केवल फोन कर बल्कि व्हट्सएप्प संदेश भेजकर प्रताड़ित किया गया। यही नहीं जब अधिकारी ने अधिवक्ता का नंबर ब्लाॅक कर दिया तो अधिवक्ता ने दूसरे नंबर से महिला अधिकारी को संदेश भेजे।
अदालत ने इसे एक महिला के साथ ही एक न्यायिक अधिकारी की गरिमा के खिलाफ बताया। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ लक्सर थाना में मामला दर्ज किया गया है और बार एसोसिएशन ने भी अधिवक्ता के खिलाफ कदम उठाते हुए सचिव पद से हटा दिया है।
इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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