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स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से कटौती के मामले में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 08 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से की जाने वाली कटौती के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरूवार को मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव से 14 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।
इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई काे मुकर्रर की गयी है। इस मामले में आज सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट एवं अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 21 दिसम्बर, 2020 को एक शासनादेश जारी कर स्वास्थ्य बीमा के नाम पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से अनिवार्य कटौती कर रही है।
इसके लिए कर्मचारियों की अनुमति नहीं ली गयी है। कटौती 01 जनवरी 2021 से शुरू कर दी गयी है। याचिकर्ताओ का कहना है कि सरकार का यह कदम असंवैधानिक है। सरकार पूर्व में स्वाथ्य बीमा की धनराशि को खुद वहन करती थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग की गयी है।
रवीन्द्र , उप्रेती
वार्ता
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